
लोकसभा मे बैंकिंग संशोधन विधेयक को पारित किया गया। मंगलवार को राज्यसभा मे तेल क्षेत्र विनिमय और विकास संशोधन बिल को पारित किया गया। वहीं लोसभा मे बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक को भी पारित किया गया है। इस बिल मे यह प्रावधान है कि बैंक के खाथाधारक अब अपने खातों मे चार लोगों को नामिनी बना सकेगे। खाताधारक की मृत्यु पश्चात खाते मे जमा रकम को अब सभी नामिनी निकाल पायेगे। इस बिल मे सहकारी बैंकों मे निदेशकों के कार्याकाव को 8 वर्ष से बढ़ाते हुए 10 वर्ष कर दिया गया है। बैकों को अपने ऑडिटरों का पारिश्रमिक तय करने का अधिकार भी दिए गए है। वित्त मंत्री निर्मलासीतारमण ने कहा कि जमाकर्ताओ के पास क्रमिक या एक साथ नामांकन सुविधा का विकल्प भी रहेगा। लॉकर धारककों के पास केवल क्रमिक नामांकन सुविधा रहेगा।












